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16 Oct 2026•
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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग: कनॉट प्लेस में सुरक्षा कड़ी, सेंट्रल पार्क दो दिन बंद
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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग: कनॉट प्लेस में सुरक्षा कड़ी, सेंट्रल पार्क दो दिन बंद

✍️ Reporter: पवन खरींटा 🗓 16 Oct 2026, 02:04 PM 👁 9
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के आह्वान के बाद दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इस दौरान सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को आम जनता के लिए बंद रहेगा.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'लहरा दो तिरंगा' मार्च के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इस मार्च के चलते पुलिस प्रशासन ने एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया है.

आगामी 16 और 17 अक्टूबर को कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क को आम जनता के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है. इस दौरान पार्क में किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

इस बीच, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने पुलिस द्वारा निगरानी रखे जाने और पीछा किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस स्थिति को चिंताजनक बताया है.आज शाम पाँच बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कुछ लोग तिरंगा लहराना चाहते हैं और राष्ट्रगान गाना चाहते हैं। बस इतना।


इसे धीरे से पढ़िए। भारत में अब तिरंगा लहराने के लिए सीमित संख्या तय होगी। स्थान पुलिस बताएगी कि उपयुक्त है या नहीं। और राष्ट्रगान गाने की अनुमति दी "जा सकती है"।

यह वही देश है जिसने दो साल पहले "हर घर तिरंगा" का अभियान चलाया था, जहाँ सरकारी विज्ञापन कहते थे कि झंडा हर हाथ में हो। तब हाथ में झंडा देशभक्ति थी। आज वही झंडा कनॉट प्लेस में "अनियंत्रित तत्व" की पहचान है। झंडा नहीं बदला। उसे थामने वाले से राज्य का रिश्ता बदल गया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल इस मार्च को रोकने से इनकार कर दिया। कहा, पुलिस का आश्वासन दर्ज है, आगे 3 नवंबर को देखेंगे। यानी किसी अदालत ने इस मार्च को गैरकानूनी नहीं कहा। एक पार्क को "प्रशासनिक कारणों" से बंद करके, व्यापारियों की अर्जी दिखाकर, और धारा 163 के पुराने आदेश को नया बताकर, जो कानूनी है उसे असंभव बनाया जा रहा है। यह प्रतिबंध नहीं है, इसे "घेरेबंदी से इनकार" कहते हैं। कागज़ पर अधिकार बचा रहता है, ज़मीन पर खत्म।


जिस देश में सरकार कहे कि तिरंगा लहराने के लिए संख्या, स्थान और अनुमति चाहिए, उस देश में तिरंगा किसका है, लहराने वाले का, या अनुमति देने वाले का?
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