📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / वर्षा देशपांडे
राजनीति
महाराष्ट्र SIR: 25 सीटों में ड्राफ्ट रोल से गायब नामों में 85% से अधिक को ‘स्थानांतरित’ या ‘अपरिचित’ वर्गीकृत
✍️ indianexpress.com
🗓 06 सित. 2026, 06:48 PM
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महाराष्ट्र के State Information Report में बताया गया कि 25 निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राफ्ट रोल से बाहर किए गए मतदाताओं में 85% से अधिक को स्थानांतरित या अपरिचित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
महाराष्ट्र के State Information Report (SIR) ने 25 विधानसभा सीटों के ड्राफ्ट मतदान सूची में एक बड़ी गड़बड़ी उजागर की है। रिपोर्ट के अनुसार, ड्राफ्ट रोल में शामिल न किए गए नामों में से 85% से अधिक को "स्थानांतरित" या "अपरिचित" के रूप में चिन्हित किया गया है।
"स्थानांतरित" टैग उन मतदाताओं को दिया जाता है जिनके पते सिस्टम में अपडेट हुए हैं, जबकि "अपरिचित" उन प्रविष्टियों को दर्शाता है जिन्हें मौजूदा रिकॉर्ड से मिलान नहीं किया जा सका। इस उच्च प्रतिशत से आगामी मतदाता सूची की पूर्णता और शुद्धता को लेकर चिंता बढ़ी है।
राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले इन चिन्हित प्रविष्टियों की पुनः जाँच की जाएगी और प्रभावित नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने विवरण सत्यापित करने का अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट में प्रभावित सीटों या बाहर किए गए नामों की कुल संख्या का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया।
राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने सत्यापन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग की है, ताकि आगामी चुनाव में योग्य मतदाताओं को मतदान से वंचित न किया जाए।
"स्थानांतरित" टैग उन मतदाताओं को दिया जाता है जिनके पते सिस्टम में अपडेट हुए हैं, जबकि "अपरिचित" उन प्रविष्टियों को दर्शाता है जिन्हें मौजूदा रिकॉर्ड से मिलान नहीं किया जा सका। इस उच्च प्रतिशत से आगामी मतदाता सूची की पूर्णता और शुद्धता को लेकर चिंता बढ़ी है।
राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम सूची प्रकाशित होने से पहले इन चिन्हित प्रविष्टियों की पुनः जाँच की जाएगी और प्रभावित नागरिकों को आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने विवरण सत्यापित करने का अनुरोध किया गया है। रिपोर्ट में प्रभावित सीटों या बाहर किए गए नामों की कुल संख्या का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया।
राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों ने सत्यापन प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग की है, ताकि आगामी चुनाव में योग्य मतदाताओं को मतदान से वंचित न किया जाए।