📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Kristoferb (talk)
स्वास्थ्य
महाराष्ट्र FDA ने पुणे में सिप्ला वेयरहाउस के दवा बिक्री लाइसेंस रद्द किए
✍️ Mid-Day
🗓 02 अक्टू. 2026, 08:32 PM
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महाराष्ट्र FDA ने नियामक उल्लंघन पाते ही पुणे में सिप्ला वेयरहाउस के दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।
Maharashtra's Food and Drug Administration announced today that it has withdrawn the licences permitting the sale of medicines from Cipla's warehouse in Pune. The action follows a recent inspection that identified several breaches of storage, labeling and documentation standards required under state drug regulations. The revoked licences cover a range of pharmaceutical products that the facility was authorised to distribute across the state. As a result, the warehouse must halt all drug sales until it can demonstrate full compliance and obtain fresh authorisation. Cipla has not issued an official statement yet, but industry sources suggest the company may challenge the decision in court. The move reflects the regulator's heightened scrutiny of pharmaceutical supply chains to safeguard public health.
Maharashtra FDA ने आज घोषणा की कि उसने पुणे में स्थित सिप्ला के वेयरहाउस के दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कदम एक हालिया निरीक्षण के बाद उठाया गया, जिसमें भंडारण, लेबलिंग और दस्तावेज़ीकरण मानकों में कई उल्लंघन पाए गए। रद्द किए गए लाइसेंस कई दवाओं को कवर करते हैं, जिन्हें वेयरहाउस राज्य भर में वितरित करने के लिए अधिकृत था। इस कारण वेयरहाउस को सभी दवा बिक्री बंद करनी होगी, जब तक वह पूरी तरह से नियमों का पालन न कर ले और नया लाइसेंस न प्राप्त कर ले। सिप्ला ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, पर उद्योग स्रोतों के अनुसार कंपनी इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दे सकती है। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की कड़ी निगरानी को दर्शाती है।
Maharashtra FDA ने आज घोषणा की कि उसने पुणे में स्थित सिप्ला के वेयरहाउस के दवा बिक्री लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। यह कदम एक हालिया निरीक्षण के बाद उठाया गया, जिसमें भंडारण, लेबलिंग और दस्तावेज़ीकरण मानकों में कई उल्लंघन पाए गए। रद्द किए गए लाइसेंस कई दवाओं को कवर करते हैं, जिन्हें वेयरहाउस राज्य भर में वितरित करने के लिए अधिकृत था। इस कारण वेयरहाउस को सभी दवा बिक्री बंद करनी होगी, जब तक वह पूरी तरह से नियमों का पालन न कर ले और नया लाइसेंस न प्राप्त कर ले। सिप्ला ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, पर उद्योग स्रोतों के अनुसार कंपनी इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती दे सकती है। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन की कड़ी निगरानी को दर्शाती है।