अपराध
महाराष्ट्र के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 4 साल की बच्ची से यौन शोषण के आरोपी को 5 साल की सज़ा
मुंबई के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 4 वर्षीय बच्ची के यौन शोषण के मामले में 50 वर्षीय आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी के उस दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने बच्ची को चूमना सिर्फ प्यार करने के लिए किया था।
मुंबई स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 4 वर्षीय बच्ची के यौन शोषण के मामले में 50 वर्षीय आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। साथ ही, न्यायालय ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपनी बरती के लिए बचाव करते हुए दावा किया था कि उन्होंने बच्ची को चूमना सिर्फ प्यार और लाड करने के उद्देश्य से किया था। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती से बच्ची को चूमना प्यार व्यक्त करना या लाड करना नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस तरह की हरकत को गंभीर अपराध के रूप में दर्ज किया और कड़ी सज़ा सुनाई।
पिछली सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपनी बरती के लिए बचाव करते हुए दावा किया था कि उन्होंने बच्ची को चूमना सिर्फ प्यार और लाड करने के उद्देश्य से किया था। हालांकि, न्यायालय ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक अनजान व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती से बच्ची को चूमना प्यार व्यक्त करना या लाड करना नहीं माना जा सकता। अदालत ने इस तरह की हरकत को गंभीर अपराध के रूप में दर्ज किया और कड़ी सज़ा सुनाई।