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मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने इज्तेमा बाजार मामले में FIR दर्ज कराई, 28.91 करोड़ की वसूली का आदेश
📷 चित्र स्रोत: Flickr (CC)
अपराध

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने इज्तेमा बाजार मामले में FIR दर्ज कराई, 28.91 करोड़ की वसूली का आदेश

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 27 अग. 2026, 01:32 PM 👁 30
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मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने इज्तेमा बाजार विवाद में शाहिद अलीम व अन्य पर FIR दर्ज कराई, लगभग 28.91 करोड़ की वसूली का आदेश दिया और भविष्य में नियमों के तहत संचालन की चेतावनी दी।

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड ने भोपाल में इज्तेमा बाजार विवाद को लेकर कड़ी कार्रवाई की। शाहिद अलीम और कई सहयोगियों के खिलाफ वक्फ नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज की गई है।

बोर्ड ने लगभग 28.91 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश भी जारी किया, जिसमें अनधिकृत लेन‑देन और वक्फ संपत्ति के दुरुपयोग का उल्लेख है। यह राशि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से वसूली की जाएगी।

भविष्य में बाजार को केवल बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही संचालित करने की सलाह दी गई है, जिससे वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

यह कदम वक्फ बोर्ड की अनुपालन सुनिश्चित करने और धार्मिक निधियों में सार्वजनिक विश्वास को बचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आगे की कानूनी कार्यवाही की संभावना है, क्योंकि बोर्ड नई निर्देशों की पालना की निगरानी करेगा।
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