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स्वास्थ्य
एमपी: पन्ना में नाबालिग आदिवासी किशोरी के गर्भपात पर मस्कट अस्पताल का पंजीयन रद्द
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 24 अक्टू. 2026, 02:15 PM
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एमपी स्वास्थ्य विभाग ने पन्ना में नाबालिग आदिवासी किशोरी के गर्भपात मामले में नियम उल्लंघन और पुलिस‑बाल कल्याण को सूचित न करने की जानकारी मिलने पर मस्कट अस्पताल का पंजीयन रद्द कर दिया।
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने पन्ना जिले में स्थित मस्कट अस्पताल का पंजीयन रद्द कर दिया है, क्योंकि नाबालिग आदिवासी किशोरी के गर्भपात मामले में अस्पताल ने नियमों का उल्लंघन किया था। विभागीय जांच में यह पता चला कि अस्पताल ने नाबालिग के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए बिना गर्भसमापन किया और पुलिस व बाल कल्याण समिति को सूचना देना भी नहीं किया।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस तरह की प्रक्रियात्मक चूक न केवल कानूनी सुरक्षा को कमजोर करती है, बल्कि चिकित्सा मानकों के उल्लंघन का भी संकेत देती है।
स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश दिया है कि नाबालिग और आदिवासी समुदायों से जुड़ी संवेदनशील मामलों में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। मस्कट अस्पताल को अब सभी सेवाओं को रोकने और नियमों के अनुरूप पुनः पंजीकरण के लिए आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया है।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस तरह की प्रक्रियात्मक चूक न केवल कानूनी सुरक्षा को कमजोर करती है, बल्कि चिकित्सा मानकों के उल्लंघन का भी संकेत देती है।
स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह संदेश दिया है कि नाबालिग और आदिवासी समुदायों से जुड़ी संवेदनशील मामलों में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। मस्कट अस्पताल को अब सभी सेवाओं को रोकने और नियमों के अनुरूप पुनः पंजीकरण के लिए आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया गया है।