📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
अपराध
एमपी हाईकोर्ट ने भोपाल पार्षद का आर्म्स लाइसेंस बहाल किया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 11 अक्टू. 2026, 10:31 PM
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एमपी हाईकोर्ट ने भोपाल के पार्षद के आर्म्स लाइसेंस रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर लाइसेंस को वैध कर दिया।
एमपी हाईकोर्ट ने मंगलवार को भोपाल के एक नगर पार्षद के आर्म्स लाइसेंस को रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। पार्षद द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने कहा कि लाइसेंस रद्द करने का कारण पर्याप्त नहीं था और लाइसेंस को वैध रखने का निर्देश दिया।
पार्षद ने रद्दीकरण को प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के आधार पर चुनौती दी थी। कोर्ट ने बताया कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने रद्दीकरण के लिए स्पष्ट कारण नहीं प्रस्तुत किए थे, इसलिए वह आदेश कायम नहीं किया जा सकता।
निर्णय के बाद, लाइसेंसिंग विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह लाइसेंस को तुरंत पुनः स्थापित करे। यह फैसला प्रशासनिक कार्यवाही में प्रक्रिया पालन की महत्ता को रेखांकित करता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के आधार पर रद्दीकरण को चुनौती देना भविष्य में एक मिसाल बन सकता है। पार्षद को अब लाइसेंस पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे फिर से उपयोग करने की अनुमति होगी।
अभी तक राज्य सरकार या लाइसेंसिंग प्राधिकरण की ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।
पार्षद ने रद्दीकरण को प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के आधार पर चुनौती दी थी। कोर्ट ने बताया कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने रद्दीकरण के लिए स्पष्ट कारण नहीं प्रस्तुत किए थे, इसलिए वह आदेश कायम नहीं किया जा सकता।
निर्णय के बाद, लाइसेंसिंग विभाग को निर्देश दिया गया है कि वह लाइसेंस को तुरंत पुनः स्थापित करे। यह फैसला प्रशासनिक कार्यवाही में प्रक्रिया पालन की महत्ता को रेखांकित करता है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों के आधार पर रद्दीकरण को चुनौती देना भविष्य में एक मिसाल बन सकता है। पार्षद को अब लाइसेंस पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे फिर से उपयोग करने की अनुमति होगी।
अभी तक राज्य सरकार या लाइसेंसिंग प्राधिकरण की ओर से कोई टिप्पणी नहीं मिली है।