📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendrasinghchauha…
शिक्षा
एमपी हाई कोर्ट ने मान्यता‑रहित स्कूल को फीस वापस करने का आदेश
✍️ Live Law
🗓 04 नव. 2026, 04:31 AM
👁 17
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मान्यता‑रहित स्कूल को छात्रों से ली गई फीस वापस करने का आदेश दिया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक बेंच ने एक ऐसे स्कूल को आदेश दिया है जिसने मान्यता प्राप्त न होने के बावजूद छात्रों को प्रवेश दिया और अब वह छात्रों द्वारा जमा की गई फीस वापस करे।
कोर्ट ने कहा कि मान्यता के बिना प्रवेश देना शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन है और अभिभावकों को वैध संस्थान की गारंटी से वंचित करता है।
स्कूल को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करने और आगे के प्रवेश से पहले अपनी मान्यता प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।
विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला छात्रों के अधिकारों की रक्षा और मान्यता मानकों के पालन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।
कोर्ट ने कहा कि मान्यता के बिना प्रवेश देना शैक्षणिक नियमों का उल्लंघन है और अभिभावकों को वैध संस्थान की गारंटी से वंचित करता है।
स्कूल को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिफंड प्रक्रिया पूरी करने और आगे के प्रवेश से पहले अपनी मान्यता प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।
विधि विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला छात्रों के अधिकारों की रक्षा और मान्यता मानकों के पालन को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।