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20 अक्टू. 2026•
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की ऐतिहासिक रियाज़ मंजिल की बेदखली रोक दी, केंद्र को सुनवाई का निर्देश
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Fotokannan at Malayalam Wikipedia
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की ऐतिहासिक रियाज़ मंजिल की बेदखली रोक दी, केंद्र को सुनवाई का निर्देश

✍️ Amar Ujala · Bhopal 🗓 20 अक्टू. 2026, 01:15 PM 👁 15
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हाईकोर्ट ने भोपाल की 95 करोड़ रुपये मूल्य की रियाज़ मंजिल की बेदखली को अस्थायी रूप से रोक दिया और केंद्र सरकार को 15 दिनों में याचिकाकर्ताओं के पक्ष सुनने का निर्देश दिया।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल में स्थित ऐतिहासिक रियाज़ मंजिल और उससे जुड़े लगभग 95 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों पर बेदखली कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इस आदेश के तहत सभी मौजूदा कार्यवाही रुक गई हैं और स्थिति यथावत बनी रहेगी।
याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे सरकार को मामले की जाँच‑परख का अवसर मिले।
इस आदेश के बाद कोई भी ध्वंस, कब्जा या संबंधित प्रवर्तन कार्य तब तक नहीं हो सकेगा जब तक प्राधिकारी अपना निर्णय नहीं ले लेता। यह निर्णय विरासत संरचनाओं के संरक्षण और संपत्ति अधिकारों के संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
हेरिटेज कार्यकर्ताओं और संपत्ति मालिकों सहित सभी पक्ष अब केंद्र के प्राधिकारी के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे, जो विवादित परिसर के भविष्य को तय करेगा।
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