📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Bernard Gagnon
धर्म
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राव पुष्पेंद्रसिंह को ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी के रूप में बरकरार रखा
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 08 नव. 2026, 12:45 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर खंडवा जिला न्यायालय के फैसले को मान्य किया, जिससे राव पुष्पेंद्रसिंह ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी बने रहे।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, न्यायमूर्ति विवेक जैन की अध्यक्षता वाली पीठ में, राव पुष्पेंद्रसिंह को ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक‑ट्रस्टी के पद पर बरकरार रखने का आदेश दिया। खंडवा जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले राव विनय प्रतापसिंह की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा कि जिला न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से सही था और अपील में कोई ठोस आधार नहीं मिला। इस कारण राव पुष्पेंद्रसिंह अब भी मंदिर ट्रस्ट की प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों को संभालेंगे।
यह निर्णय ट्रस्ट की मौजूदा प्रबंधन संरचना को सुदृढ़ करता है, जो तीर्थस्थल की सुविधाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक कार्यों की देखरेख करता है। अभी तक इस फैसले के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई दर्ज नहीं हुई है।
स्थानीय प्राधिकरणों और श्रद्धालुओं ने इस स्पष्टता का स्वागत किया, यह मानते हुए कि स्थिर प्रबंधन ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थस्थल के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक है।
पीठ ने कहा कि जिला न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से सही था और अपील में कोई ठोस आधार नहीं मिला। इस कारण राव पुष्पेंद्रसिंह अब भी मंदिर ट्रस्ट की प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों को संभालेंगे।
यह निर्णय ट्रस्ट की मौजूदा प्रबंधन संरचना को सुदृढ़ करता है, जो तीर्थस्थल की सुविधाओं, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक कार्यों की देखरेख करता है। अभी तक इस फैसले के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई दर्ज नहीं हुई है।
स्थानीय प्राधिकरणों और श्रद्धालुओं ने इस स्पष्टता का स्वागत किया, यह मानते हुए कि स्थिर प्रबंधन ओंकारेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थस्थल के सुचारु संचालन के लिये आवश्यक है।