📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gpkp
स्थानीय
हाईकोर्ट ने इंदौर में अवैध पंडाल को रोकने के बाद सरकार से विस्तृत जवाब मांगा
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 15 अक्टू. 2026, 08:31 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के गांधी नगर में अवैध पंडाल से रास्ता बंद करने पर सरकार को दो हफ्ते में विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के गांधी नगर क्षेत्र में अवैध पंडाल लगाकर सार्वजनिक मार्ग को बंद करने के मामले में कड़ी कार्रवाई की। कोर्ट ने बताया कि पंडाल ने 10 फीट चौड़ी सड़क को अवरुद्ध किया, जिससे स्थानीय निवासियों में शिकायतें उत्पन्न हुईं।
पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत ने अदालत को सूचित किया कि अब रास्ता खुलवा दिया गया है, 10 फीट का मार्ग पुनः उपलब्ध कराया गया है और पंडाल के आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें भविष्य में ऐसी अवैध संरचनाओं को रोकने और मौजूदा नियमों को लागू करने के उपाय शामिल हों।
यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात को बाधित करने वाले उल्लंघनों पर न्यायपालिका की तत्परता को दर्शाती है।
सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत ने अदालत को सूचित किया कि अब रास्ता खुलवा दिया गया है, 10 फीट का मार्ग पुनः उपलब्ध कराया गया है और पंडाल के आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ्ते के भीतर विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें भविष्य में ऐसी अवैध संरचनाओं को रोकने और मौजूदा नियमों को लागू करने के उपाय शामिल हों।
यह घटना सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात को बाधित करने वाले उल्लंघनों पर न्यायपालिका की तत्परता को दर्शाती है।
सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।