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नौकरी
एमपी कोर्ट ने सचिव को पाँच खाली पद भरने और 27,000 अपीलों पर 60 दिनों में फैसला करने का आदेश
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 07 नव. 2026, 09:31 PM
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को दस स्वीकृत पदों में से पाँच खाली पद भरने और 27,000 से अधिक द्वितीय अपीलों पर 60 दिनों के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि वह पहले से स्वीकृत दस पदों में से पाँच खाली पदों को भरने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाएँ। कोर्ट ने प्रशासनिक कार्यवाही में देरी को लेकर चिंता जताई और संबंधित विभागों के सुचारु संचालन के लिए नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
साथ ही, कोर्ट ने द्वितीय अपीलों के विशाल बैकलॉग को देखते हुए कड़ी समय सीमा निर्धारित की। 27,000 से अधिक अपीलें लंबित हैं और याचिकाकर्ता की अपील पर 60 दिनों के भीतर निर्णय देने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की निगरानी को रेखांकित करता है और सरकारी कार्यों तथा नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों दोनों के लिए देरी को कम करने का लक्ष्य रखता है।
साथ ही, कोर्ट ने द्वितीय अपीलों के विशाल बैकलॉग को देखते हुए कड़ी समय सीमा निर्धारित की। 27,000 से अधिक अपीलें लंबित हैं और याचिकाकर्ता की अपील पर 60 दिनों के भीतर निर्णय देने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश राज्य की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की निगरानी को रेखांकित करता है और सरकारी कार्यों तथा नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों दोनों के लिए देरी को कम करने का लक्ष्य रखता है।