📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Antur
अपराध
बांसवाड़ा में अवैध संबंध के संदेह में हत्या पर मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास
✍️ Amar Ujala · Rajasthan
🗓 13 अक्टू. 2026, 09:01 PM
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राजस्थान के बांसवाड़ा में जिला व सेशन कोर्ट ने मुख्य आरोपी अनिल को अवैध संबंध के संदेह में हुई हत्या के लिए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया।
बांसवाड़ा जिला व सेशन कोर्ट ने एक हाई‑प्रोफ़ाइल हत्या मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें अवैध संबंध के संदेह में देवीलाल को लाठियों से पीट‑पीटकर मार दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़ित की पत्नी के साथ संबंध रखने के आरोप में देवीलाल ने कई बार लाठियों से पीटकर उसे घातक चोटें पहुंचाईं।
न्यायालय ने मुख्य आरोपी अनिल को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि इस कृत्य ने सामाजिक शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह सजा व्यक्तिगत प्रतिशोध के तहत किए गए हिंसात्मक अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की शून्य‑सहिष्णुता को दर्शाती है, और अवैध संबंध के संदेह में खुद से न्याय करने के खिलाफ एक स्पष्ट चेतावनी है।
न्यायालय ने मुख्य आरोपी अनिल को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि इस कृत्य ने सामाजिक शांति को गंभीर रूप से प्रभावित किया।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह सजा व्यक्तिगत प्रतिशोध के तहत किए गए हिंसात्मक अपराधों के खिलाफ न्यायपालिका की शून्य‑सहिष्णुता को दर्शाती है, और अवैध संबंध के संदेह में खुद से न्याय करने के खिलाफ एक स्पष्ट चेतावनी है।