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01 नव. 2026•
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केरल अदालत ने हिट‑एंड‑रन मामले में नाबालिग की पहचान उजागर करने पर पुलिस की निंदा की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Tarunsamanta
अपराध

केरल अदालत ने हिट‑एंड‑रन मामले में नाबालिग की पहचान उजागर करने पर पुलिस की निंदा की

✍️ The Hawk 🗓 01 नव. 2026, 05:23 AM 👁 22
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केरल की अदालत ने हिट‑एंड‑रन मामले में नाबालिग की पहचान सोशल मीडिया पर उजागर करने पर पुलिस को चेतावनी दी।

केरल की एक अदालत ने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में हुए एक हिट‑एंड‑रन मामले में शामिल नाबालिग की पहचान सोशल मीडिया पर साझा की थी। अदालत ने कहा कि बच्चे की पहचान उजागर करना कानूनी सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन है और जांच की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है।

अदालत ने बताया कि पुलिस द्वारा पोस्ट किए गए विवरण बिना किसी कानूनी अनुमति के थे और बाल संरक्षण अधिनियम (POCSO) तथा गोपनीयता नियमों के विरुद्ध थे। न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि ऐसे उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है और पुलिस की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है।

निर्णय में संबंधित सामग्री को तुरंत हटाने और भविष्य में बाल गोपनीयता मानदंडों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है। हिट‑एंड‑रन घटना या नाबालिग की भूमिका के बारे में आगे कोई जानकारी नहीं दी गई।

कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह फैसला उच्च प्रोफ़ाइल आपराधिक मामलों में नाबालिगों की पहचान की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका की दृढ़ता को दर्शाता है।

अदालत की यह चेतावनी राज्य भर की सभी पुलिस इकाइयों को पारदर्शिता और संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की याद दिलाती है।
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