📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Yann Forget
बिज़नेस
कटनी कलेक्टर कोर्ट ने वैध दस्तावेज न देने पर विस्टा सेल्स प्रा. लि. पर 27.44 करोड़ का जुर्माना लगाया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 05 सित. 2026, 10:18 PM
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कटनी कलेक्टर कोर्ट ने विस्टा सेल्स प्रा. लि. को वैध विक्रय व परिवहन दस्तावेज न देने पर 27.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि रेत के स्टॉक में 1,46,362 घनमीटर का अंतर पाया गया।
कटनी में रेत के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 1,46,362 घनमीटर का अंतर पाया गया। यह अंतर जिला अधिकारियों ने दर्ज किया, जिससे राज्य के रेत खनन नियमों का उल्लंघन सिद्ध हुआ।
विस्टा सेल्स प्रा. लि. ने इस अंतर को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक विक्रय और परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। मध्य प्रदेश रेत खनन अधिनियम के तहत ऐसे दस्तावेज न देने को गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
कटनी कलेक्टर न्यायालय ने कंपनी पर 27.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना अनलेखित रेत की मात्रा और दस्तावेज़ीकरण में चूक की गंभीरता को दर्शाता है।
यह आदेश राज्य की अवैध रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई का संकेत है और निजी कंपनियों को पारदर्शी रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पर बल देता है।
प्राधिकरण ने कंपनी को निर्धारित अवधि में जुर्माना चुकाने और अनलेखित रेत की वसूली के लिए आगे की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
विस्टा सेल्स प्रा. लि. ने इस अंतर को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक विक्रय और परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। मध्य प्रदेश रेत खनन अधिनियम के तहत ऐसे दस्तावेज न देने को गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
कटनी कलेक्टर न्यायालय ने कंपनी पर 27.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना अनलेखित रेत की मात्रा और दस्तावेज़ीकरण में चूक की गंभीरता को दर्शाता है।
यह आदेश राज्य की अवैध रेत खनन पर कड़ी कार्रवाई का संकेत है और निजी कंपनियों को पारदर्शी रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पर बल देता है।
प्राधिकरण ने कंपनी को निर्धारित अवधि में जुर्माना चुकाने और अनलेखित रेत की वसूली के लिए आगे की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।