स्थानीय
कटनी: शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की सूचना न देने पर पटवारी निलंबित
कटनी जिले में शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण और अवैध कब्जे की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को न देने पर कलेक्टर के निर्देश पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के उल्लंघन के तहत की गई है।
कटनी जिले में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को न देने के मामले में पटवारी पवन पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर तहसील कटनी ग्रामीण के ग्राम सरसवाही में पदस्थ पटवारी के विरुद्ध की गई है।
तहसील कटनी ग्रामीण के ग्राम सरसवाही में खसरा नंबर 562 की 2.36 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 590 की 0.59 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा पाया गया था। संबंधित हल्का पटवारी श्री पटेल द्वारा इस गंभीर मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई, जो कि पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है।
मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार, पटवारी का यह कर्तव्य है कि वह शासकीय भूमि का संरक्षण करे और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या अतिक्रमण की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दे। इस मामले में सूचना छिपाने को प्रथम दृष्टया पटवारी की संलिप्तता की आशंका के रूप में देखा गया है।
एसडीएम कटनी श्री जितेन्द्र पटेल ने पटवारी पवन पटेल के इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय कटनी निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। तहसीलदार कटनी को निर्देश दिए गए हैं कि वे निलंबित पटवारी के हल्के का प्रभार सीमावर्ती पटवारी को सौंपें और निर्धारित समय-सीमा में उनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत करें।
तहसील कटनी ग्रामीण के ग्राम सरसवाही में खसरा नंबर 562 की 2.36 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 590 की 0.59 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा पाया गया था। संबंधित हल्का पटवारी श्री पटेल द्वारा इस गंभीर मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गई, जो कि पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाता है।
मध्यप्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार, पटवारी का यह कर्तव्य है कि वह शासकीय भूमि का संरक्षण करे और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या अतिक्रमण की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को दे। इस मामले में सूचना छिपाने को प्रथम दृष्टया पटवारी की संलिप्तता की आशंका के रूप में देखा गया है।
एसडीएम कटनी श्री जितेन्द्र पटेल ने पटवारी पवन पटेल के इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय कटनी निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। तहसीलदार कटनी को निर्देश दिए गए हैं कि वे निलंबित पटवारी के हल्के का प्रभार सीमावर्ती पटवारी को सौंपें और निर्धारित समय-सीमा में उनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत करें।