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28 Sep 2026•
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कोशी स्नातक निर्वाचन: कटिहार में धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस और लाउडस्पीकर पर पूर्ण रोक

✍️ Reporter: Raju Choudhary 🗓 24 Sep 2026, 01:39 PM 👁 57
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कोशी स्नातक निर्वाचन को लेकर कटिहार में धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

कोशी स्नातक निर्वाचन के मद्देनजर कटिहार जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और निर्वाचन संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने के लिए संबंधित थाना या अनुमंडल पदाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर भी पूर्ण रोक लगा दी गई है। यह कदम निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न होने से रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन संपन्न कराया जा सके।
कटिहार जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी-सह-सहायक निर्वाची पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत जिलेभर में निषेधाज्ञा जारी की है।

प्रशासन द्वारा जारी मुख्य निर्देश:
भीड़ व हथियार पर पाबंदी: शांति व्यवस्था भंग करने या किसी अपराध की मंशा से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह जुटने पर रोक। आग्नेयास्त्र, लाठी, भाला, गंडासा, तीर-धनुष या घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

सभा व रैली के लिए अनुमति अनिवार्य: किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, रैली या चुनावी सभा का आयोजन सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

लाउडस्पीकर पर रात्रि प्रतिबंध: ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के लिए अनुमति जरूरी है। वहीं, रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक इसका उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

धार्मिक स्थलों के दुरुपयोग पर रोक: किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं होगा। भाषण, पोस्टर या पर्चों से धार्मिक/जातीय भावनाएं भड़काने पर सख्त कार्रवाई होगी।

सोशल मीडिया पर पैनी नजर: फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम आदि पर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली या भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मतदाताओं को प्रलोभन देने पर मनाही: मतदाताओं को डराने, धमकाने या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना दंडनीय होगा।
इन्हें मिलेगी छूट:
यह आदेश शादी-विवाह, बारात, शव-यात्रा, सामान्य हाट-बाजार, पूर्व अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल एवं सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
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