📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
बिज़नेस
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2% सिनेमा सेस को रद्द किया, कहा कानून अभी लागू नहीं
✍️ The Economic Times
🗓 10 सित. 2026, 09:18 PM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिनेमा टिकटों पर 2% सेस लगाने के आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि वह कानून अभी लागू नहीं हुआ है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिनेमा टिकटों पर 2% सेस लगाने के राज्य आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस सेस को लागू करने वाला कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए आदेश को कानूनी आधार नहीं मिला।
इस फैसले से सिनेमा प्रदाताओं को अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाना पड़ेगा, जो उन्होंने दर्शकों पर लागू करने की तैयारी की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक संबंधित विधि औपचारिक रूप से अधिसूचित और सक्रिय नहीं होती, तब तक कोई भी कर लगाया नहीं जा सकता।
उद्योग संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह बताते हुए कि अचानक सेस लगने से बॉक्स‑ऑफ़िस की आय पर दबाव पड़ सकता था। अब राज्य को कर ढांचे को पुनः देखना पड़ सकता है और भविष्य में इसी तरह का कोई कर लगाने से पहले उचित प्रक्रिया अपनानी होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नई करों को लागू करने में प्रक्रियात्मक समयसीमा का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कीमत में बदलाव से संवेदनशीलता अधिक होती है।
इस फैसले से सिनेमा प्रदाताओं को अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाना पड़ेगा, जो उन्होंने दर्शकों पर लागू करने की तैयारी की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक संबंधित विधि औपचारिक रूप से अधिसूचित और सक्रिय नहीं होती, तब तक कोई भी कर लगाया नहीं जा सकता।
उद्योग संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह बताते हुए कि अचानक सेस लगने से बॉक्स‑ऑफ़िस की आय पर दबाव पड़ सकता था। अब राज्य को कर ढांचे को पुनः देखना पड़ सकता है और भविष्य में इसी तरह का कोई कर लगाने से पहले उचित प्रक्रिया अपनानी होगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला नई करों को लागू करने में प्रक्रियात्मक समयसीमा का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ कीमत में बदलाव से संवेदनशीलता अधिक होती है।