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24 अक्टू. 2026•
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया रीपोस्ट पर दिया फैसला, FIR रद्द
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया रीपोस्ट पर दिया फैसला, FIR रद्द

✍️ India Today 🗓 24 अक्टू. 2026, 02:47 AM 👁 16
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर सामग्री रीपोस्ट करने के मामले में फैसला सुनाया है, एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया पुलिसिंग के लिए दिशानिर्देश भी स्थापित किए हैं।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोशल मीडिया पर सामग्री रीपोस्ट करने के मामले में दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि रीपोस्टिंग एक आपराधिक अपराध नहीं है। यह फैसला कर्नाटक के सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करता है। न्यायालय ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सोशल मीडिया से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश ऑनलाइन अपनी राय व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने का लक्ष्य रखते हैं।
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