📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
रक्षा
कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा उत्तर बेंगलुरु 1943 की जमीन रक्षा मंत्रालय की है
✍️ The Times of India
🗓 29 सित. 2026, 04:02 AM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि 1943 में अधिग्रहीत उत्तर बेंगलुरु की जमीन रक्षा मंत्रालय की है।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने उत्तर बेंगलुरु में स्थित 1943 में अधिग्रहीत जमीन को रक्षा मंत्रालय की संपत्ति घोषित किया। अदालत ने ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों और अधिग्रहण दस्तावेज़ों की जांच की।
यह जमीन द्वितीय विश्व युद्ध के समय रक्षा उद्देश्यों के लिए ली गई थी और वर्षों में विभिन्न दावों का केंद्र रही है। कोर्ट ने मूल उद्देश्य को देखते हुए रक्षा मंत्रालय के अधिकार को मान्यता दी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करता है और भविष्य में किसी भी विकास या बुनियादी ढाँचा परियोजना पर मंत्रालय के अधिकारों को सुरक्षित रखेगा।
यह जमीन द्वितीय विश्व युद्ध के समय रक्षा उद्देश्यों के लिए ली गई थी और वर्षों में विभिन्न दावों का केंद्र रही है। कोर्ट ने मूल उद्देश्य को देखते हुए रक्षा मंत्रालय के अधिकार को मान्यता दी।
कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करता है और भविष्य में किसी भी विकास या बुनियादी ढाँचा परियोजना पर मंत्रालय के अधिकारों को सुरक्षित रखेगा।