📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Daniel Hauptstein
धर्म
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हनुमान जन्मस्थली मंदिर को मज़रई विभाग में ले जाने के आदेश को रद्द किया
✍️ Hindustan Times
🗓 09 अक्टू. 2026, 09:36 PM
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने हनुमान जन्मस्थली मंदिर को राज्य मज़रई विभाग के अधीन करने के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिससे मौजूदा प्रबंधन बना रहा।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने हाल ही में जारी किए गए उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें हनुमान जन्मस्थली मंदिर को राज्य के मज़रई विभाग के अधीन करने का प्रस्ताव था।
मंदिर के प्रबंधकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि यह आदेश प्रक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन करता है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा प्रबंधन व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए जब तक कोई वैध कानूनी प्रक्रिया इसे बदलने का आदेश न दे।
यह निर्णय कर्नाटक में धार्मिक संस्थानों के प्रशासन से जुड़े विवादों में न्यायिक निगरानी की महत्ता को रेखांकित करता है।
मंदिर के प्रबंधकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने कहा कि यह आदेश प्रक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन करता है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा प्रबंधन व्यवस्था को तब तक बरकरार रखा जाना चाहिए जब तक कोई वैध कानूनी प्रक्रिया इसे बदलने का आदेश न दे।
यह निर्णय कर्नाटक में धार्मिक संस्थानों के प्रशासन से जुड़े विवादों में न्यायिक निगरानी की महत्ता को रेखांकित करता है।