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08 अक्टू. 2026•
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीन सवारियों के हादसे में मुआवज़ा याचिका खारिज की
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
देश

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीन सवारियों के हादसे में मुआवज़ा याचिका खारिज की

✍️ Deccan Herald 🗓 08 अक्टू. 2026, 09:38 AM 👁 21
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी है, जिससे तीन सवारियों के घातक सड़क हादसे में दिए गए मुआवज़े का आदेश बरकरार रह गया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है, जिसके माध्यम से एक घातक सड़क हादसे में दिए गए मुआवज़े का आदेश बरकरार रखा गया है। इस दुर्घटना में तीन सवारियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद बीमा कंपनी द्वारा मुआवज़े की राशि और ज़िम्मेदारी को लेकर कानूनी लड़ाई छेड़ी गई थी।

अपने फैसले में, न्यायाधीशों की पीठ ने निचली अदालत के निर्णय को मान्यता दी और बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई तर्कसंगतता नहीं पाई। अदालत ने न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और जीवन की हानि के लिए पीड़ित परिवारों को उचित वित्तीय निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

यह निर्णय राज्य में बीमा संबंधी कानूनी मुकदमों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल है, जो गंभीर लापरवाही या घातक हादसों में बीमा प्रदाताओं के कानूनी दायित्वों को रेखांकित करता है। इस फैसले से इस विशेष घटना से जुड़ा कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है, जिससे दावाकर्ताओं को अंतिम राहत मिली है।
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