📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
अपराध
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में नाबालिग के पिता के खिलाफ केस को खारिज करने से इंकार किया
✍️ Deccan Herald
🗓 20 अक्टू. 2026, 03:48 AM
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में नाबालिग के पिता के खिलाफ दायर केस को खारिज करने से इंकार कर दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नाबालिग के पिता के खिलाफ दायर केस को आगे बढ़ने दिया है। अदालत ने प्रक्रिया को खारिज करने से इंकार कर दिया, जिससे मामला कानूनी प्रणाली में आगे बढ़ सके। इस निर्णय का मतलब है कि पिता को दुर्घटना से संबंधित कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अदालत का यह आदेश नाबालिगों से जुड़ी यातायात दुर्घटनाओं में जवाबदेही बनाए रखने के प्रति उसकी स्थिति को दर्शाता है। मामला अगले सुनवाई सत्र में सुना जाने की उम्मीद है।