📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Muhammad Mahdi Karim/ Augustus Binu
मनोरंजन
कर्नाटक सरकार ने 2% टिकट सेस पर सिनेमा प्रदर्शकों को दंडित नहीं किया
✍️ barandbench.com
🗓 30 सित. 2026, 02:38 PM
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कर्नाटक राज्य ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह सिनेमा प्रदर्शकों के खिलाफ 2% टिकट सेस के कारण कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाएगा।
कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में सिनेमा प्रदर्शकों द्वारा टिकट पर लगाए गए 2% सेस को लेकर उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया। राज्य ने स्पष्ट किया कि वह इस सेस के संग्रह या प्रवर्तन के कारण प्रदर्शकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।
2% टिकट सेस को राजस्व स्रोत के रूप में लागू किया गया था, परंतु प्रदर्शकों ने कहा कि इससे टिकट की कीमतें बढ़ेंगी और दर्शकों की संख्या घट सकती है। सरकार ने कहा कि यह सेस वैध है और इसका पालन करने पर कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा।
प्रदर्शकों के वकीलों ने इस सेस को रोकने के लिए न्यायालय से निर्देश माँगा था, पर राज्य की दलील थी कि मौजूदा व्यवस्था वैध है और आगे कोई दखल नहीं दिया जाएगा। अब यह मुद्दा आगे की न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
यह निर्णय दर्शाता है कि कर्नाटक सरकार इस सेस को राजस्व साधन के रूप में बरकरार रखेगा, साथ ही सिनेमा उद्योग में अनावश्यक दंडात्मक कदमों से बचते हुए उसकी कार्यवाही को सुगम बनाएगा।
2% टिकट सेस को राजस्व स्रोत के रूप में लागू किया गया था, परंतु प्रदर्शकों ने कहा कि इससे टिकट की कीमतें बढ़ेंगी और दर्शकों की संख्या घट सकती है। सरकार ने कहा कि यह सेस वैध है और इसका पालन करने पर कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जाएगा।
प्रदर्शकों के वकीलों ने इस सेस को रोकने के लिए न्यायालय से निर्देश माँगा था, पर राज्य की दलील थी कि मौजूदा व्यवस्था वैध है और आगे कोई दखल नहीं दिया जाएगा। अब यह मुद्दा आगे की न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
यह निर्णय दर्शाता है कि कर्नाटक सरकार इस सेस को राजस्व साधन के रूप में बरकरार रखेगा, साथ ही सिनेमा उद्योग में अनावश्यक दंडात्मक कदमों से बचते हुए उसकी कार्यवाही को सुगम बनाएगा।