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13 Oct 2026•
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करौली में विधिक जागरूकता शिविर: विद्यार्थियों को अधिकारों और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया
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करौली में विधिक जागरूकता शिविर: विद्यार्थियों को अधिकारों और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया

✍️ Reporter: Buddhi Prakash Mali 🗓 13 Oct 2026, 07:00 PM 👁 16
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राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार करौली के विद्यालयों में लीगल लिटरेसी कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, बाल संरक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया गया।

करौली – राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली ने मंगलवार को जिले के विभिन्न राजकीय एवं निजी विद्यालयों में ‘लीगल लिटरेसी एवं सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम’ के अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों, सुरक्षित विद्यालयी वातावरण, बाल संरक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता के प्रति जागरूक करना था।

शिविरों में प्रताप सिंह मीना, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली; हरिमोहन मीना, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश; परवीन बानू, विशिष्ट न्यायाधीश, एससी,एसटी न्यायालय; सुमरथ लाल मीना, अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या‑02, हिण्डौन; श्वेता भारद्वाज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट; गुंजन फौजदार, न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं लक्षिता सूत्रकार, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट; सुमन मंडोतिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट; नेहा खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट; लितेंद्र जीत, न्यायिक मजिस्ट्रेट; टेकचंद मीना, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या‑01, हिण्डौन; पूजा मीना, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय; हिना अंजुम, सहायक एलएडीसी आदि प्रमुख न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। शिविरों में ज्योतिबा फूले उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर, अग्रसेन आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोक हितकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, भुवनेश्वरी माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चौड़ागांव सपोटरा, अभय विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, सनराइज सेकेंडरी विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानपुर, केशव विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय आदि विद्यालयों में आयोजन किया गया।

शिविरों के दौरान ‘अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, अपनी सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहो’ विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को बताया गया कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के साथ-साथ नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी सरल एवं संवादात्मक तरीके से जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों को यह भी अवगत कराया गया कि विद्यालयों में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन अथवा बच्चों के अधिकारों से संबंधित समस्याओं की स्थिति में उचित प्राधिकरण के समक्ष शिकायत एवं विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली बच्चों में विधिक साक्षरता को बढ़ावा देने और विद्यालयों में सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने का प्रयास कर रहा है।
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