स्थानीय
कलेक्टर ने निर्देश दिया: स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री एवं ई‑केवाईसी समय‑सीमा में पूर्ण
कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भू‑संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन‑2026 योजना के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों में सचिव एवं जीआरएस को एमपी ई‑सेवा ऐप के माध्यम से प्लॉट धारकों की रजिस्ट्री प्रारंभ कराने और आधार‑आधारित समग्र ई‑केवाईसी पूर्ण कराने का निर्देश दिया।
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने आज जारी आदेश में भू‑संसाधन प्रबंधन, जिला सागर द्वारा स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन‑2026 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिया।
आदेश के अनुसार, जिला की समस्त ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को एमपी ई‑सेवा ऐप के माध्यम से प्लॉट धारकों की रजिस्ट्री प्रारंभ कराने तथा आधार‑आधारित समग्र ई‑केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो ग्राम पंचायत‑वार कार्ययोजना तैयार कर सचिवों एवं जीआरएस के माध्यम से निर्धारित समय‑सीमा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।
कार्य में लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आदेश के अनुसार, जिला की समस्त ग्राम पंचायतों में पदस्थ सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को एमपी ई‑सेवा ऐप के माध्यम से प्लॉट धारकों की रजिस्ट्री प्रारंभ कराने तथा आधार‑आधारित समग्र ई‑केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो ग्राम पंचायत‑वार कार्ययोजना तैयार कर सचिवों एवं जीआरएस के माध्यम से निर्धारित समय‑सीमा में कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के निर्देशन में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।
कार्य में लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।