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शिक्षा
जम्मू-कश्मीर सरकार ने पीएसजीए के तहत तकनीकी शिक्षा सेवाओं के लिए समय सीमा तय की
✍️ Daily Excelsior
🗓 29 अक्टू. 2026, 03:02 AM
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जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तकनीकी शिक्षा सेवाओं के लिए निर्धारित समय सीमा की घोषणा की, जिससे कार्यक्षमता और जवाबदेही बढ़ेगी।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम (PSGA) के तहत तकनीकी शिक्षा सेवाओं के प्रदान करने के लिए स्पष्ट समय‑सीमा निर्धारित करने का आदेश जारी किया है। इस कदम से प्रवेश, संबद्धता अनुमोदन और प्रमाणपत्र जारी करने जैसी प्रक्रियाओं को तेज़ किया जाएगा।
नई समय‑सीमा के अनुसार प्रत्येक सेवा अनुरोध को निर्धारित अवधि में स्वीकार किया जाएगा और अंतिम निर्णय निर्धारित समय में सूचित किया जाएगा। शिक्षा विभाग अनुपालन की निगरानी करेगा और नियमित रूप से प्रदर्शन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह पहल छात्रों और प्रशिक्षण संस्थानों की लंबी अवधि से चल रही देरी की समस्याओं को दूर करने के लिए ली गई है। ठोस समय‑सीमा से पारदर्शिता बढ़ेगी और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में अड़चनें कम होंगी।
कॉलेज प्रमुखों और उद्योग संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहा कि पूर्वनिर्धारित समय‑सीमा योजना बनाना आसान बनाएगी और क्षेत्र की कौशल विकास परिणामों को सुदृढ़ करेगी।
नई समय‑सीमा के अनुसार प्रत्येक सेवा अनुरोध को निर्धारित अवधि में स्वीकार किया जाएगा और अंतिम निर्णय निर्धारित समय में सूचित किया जाएगा। शिक्षा विभाग अनुपालन की निगरानी करेगा और नियमित रूप से प्रदर्शन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
अधिकारियों का कहना है कि यह पहल छात्रों और प्रशिक्षण संस्थानों की लंबी अवधि से चल रही देरी की समस्याओं को दूर करने के लिए ली गई है। ठोस समय‑सीमा से पारदर्शिता बढ़ेगी और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में अड़चनें कम होंगी।
कॉलेज प्रमुखों और उद्योग संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहा कि पूर्वनिर्धारित समय‑सीमा योजना बनाना आसान बनाएगी और क्षेत्र की कौशल विकास परिणामों को सुदृढ़ करेगी।