📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / UnpetitproleX
बिज़नेस
जम्मू कश्मीर सरकार ने सॉल्वेंट लाइसेंस NOC के लिए 30‑दिन की समयसीमा तय की
✍️ Kashmir Life
🗓 10 सित. 2026, 11:47 PM
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जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सॉल्वेंट लाइसेंस के लिए नो‑ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) 30 दिनों के भीतर जारी करने का निर्णय लिया, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया तेज होगी।
जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सॉल्वेंट लाइसेंस के लिए नो‑ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करने की प्रक्रिया को 30 दिनों तक सीमित करने का आदेश जारी किया है। यह निर्देश औद्योगिक लाइसेंसिंग में देरी को कम करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।
सूचना के अनुसार, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जमा किए गए सभी आवेदन की पूरी जाँच की जाएगी और सभी नियामक शर्तें पूरी होने पर NOC प्रदान किया जाएगा। यह समय सीमा प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से लागू होगी।
उद्योग प्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि तेज़ मंजूरी उत्पादन शेड्यूल को बनाए रखने और आर्थिक नुकसान को रोकने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि इस तेज़ प्रक्रिया से सॉल्वेंट‑आधारित क्षेत्रों, जैसे फार्मास्यूटिकल्स और रसायन उद्योग, में निवेश बढ़ेगा।
प्रशासन ने इस कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क‑फ़ोर्स बनाया है और लाइसेंस जारी करने की प्रगति पर नियमित अपडेट देने का वादा किया है।
सूचना के अनुसार, निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर जमा किए गए सभी आवेदन की पूरी जाँच की जाएगी और सभी नियामक शर्तें पूरी होने पर NOC प्रदान किया जाएगा। यह समय सीमा प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से लागू होगी।
उद्योग प्रतिनिधियों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि तेज़ मंजूरी उत्पादन शेड्यूल को बनाए रखने और आर्थिक नुकसान को रोकने में मदद करेगी। सरकार का मानना है कि इस तेज़ प्रक्रिया से सॉल्वेंट‑आधारित क्षेत्रों, जैसे फार्मास्यूटिकल्स और रसायन उद्योग, में निवेश बढ़ेगा।
प्रशासन ने इस कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क‑फ़ोर्स बनाया है और लाइसेंस जारी करने की प्रगति पर नियमित अपडेट देने का वादा किया है।