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28 सित. 2026•
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झारखंड हाई कोर्ट ने एनएलयू रांची की जमीन रिलीज़ करने से इनकार
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / National Law Forum, L.L.C
शिक्षा

झारखंड हाई कोर्ट ने एनएलयू रांची की जमीन रिलीज़ करने से इनकार

✍️ Live Law 🗓 10 सित. 2026, 06:04 PM 👁 35
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झारखंड हाई कोर्ट ने कई दशकों पहले अधिग्रहित जमीन को मुक्त करने की याचिका खारिज कर दी, यह रेखांकित करते हुए कि यह भूमि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रांची द्वारा सार्वजनिक उपयोग में है।

झारखंड हाई कोर्ट ने कई दशकों पहले अधिग्रहित एक भूखंड को मुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जमीन को मूल मालिकों को लौटाया जाना चाहिए या अन्य विकास के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि विवादित भूखंड वर्तमान में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, रांची द्वारा उपयोग में है और यह सार्वजनिक तथा शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए कार्यरत है। अदालत ने यह रेखांकित किया कि विश्वविद्यालय की गतिविधियाँ व्यापक सामाजिक हित में आती हैं, जो जमीन को मुक्त करने के दावे से अधिक महत्व रखती हैं।

जमीन को मुक्त न करने के इस निर्णय के साथ मौजूदा स्थिति बरकरार रहेगी, जिससे एनएलयू रांची को इस स्थल पर अपने संचालन जारी रखने की अनुमति मिलेगी। याचिका को अपील किया जा सकता है, परन्तु अभी के लिए विश्वविद्यालय को इस संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला सार्वजनिक कल्याण के लिए पुनः प्रयुक्त भूमि, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी, की सुरक्षा की दिशा में एक व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है।
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