📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
राजनीति
झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी पर सरकार से पूछताछ
✍️ Amar Ujala · Bihar
🗓 04 नव. 2026, 06:36 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में देरी के कारण जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 19 नवंबर तय की है।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के पद पर नियुक्ति न होने के कारणों को स्पष्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोग को कार्यशील होना आवश्यक है ताकि सूचना के अधिकार के तहत आवेदनों का समय पर निपटारा हो सके।
अदालत ने सरकार से अनुरोध किया कि वह सीआईसी की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करने की समयसीमा बताए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पद के खाली रहने से अपील और शिकायतों के निपटारे में बाधा उत्पन्न हो रही है।
इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है, जहाँ सरकार से अपेक्षा की जाएगी कि वह पद भरने के लिये उठाए गए कदमों और नियुक्ति की अनुमानित तिथि के बारे में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करे।
कोर्ट ने कोई अतिरिक्त निर्देश नहीं दिया, परन्तु यदि सरकार निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करती है तो contempt कार्रवाई की संभावना को उजागर किया है।
अदालत ने सरकार से अनुरोध किया कि वह सीआईसी की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त करने की समयसीमा बताए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पद के खाली रहने से अपील और शिकायतों के निपटारे में बाधा उत्पन्न हो रही है।
इस मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को निर्धारित की गई है, जहाँ सरकार से अपेक्षा की जाएगी कि वह पद भरने के लिये उठाए गए कदमों और नियुक्ति की अनुमानित तिथि के बारे में विस्तृत जवाब प्रस्तुत करे।
कोर्ट ने कोई अतिरिक्त निर्देश नहीं दिया, परन्तु यदि सरकार निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करती है तो contempt कार्रवाई की संभावना को उजागर किया है।