📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
नौकरी
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य भर्ती परीक्षा रद्दी पर रोक लगाई
✍️ The Indian Express
🗓 21 अग. 2026, 05:33 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य नौकरी परीक्षा रद्द करने के आदेश को स्थगित कर दिया, जिससे चयनित अभ्यर्थी आगे के निर्देशों का इंतजार करेंगे।
झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिससे राज्य द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा रद्द करने के पूर्व निर्णय को स्थगित किया गया है। इस आदेश के तहत रद्दी का प्रभाव तब तक नहीं रहेगा जब तक कोर्ट में पूर्ण सुनवाई नहीं हो जाती।
पहले से ही लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी अब अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं और आगे के चरणों की तैयारी जारी रख सकते हैं, जब तक अदालत की आगे की कोई निर्देश नहीं मिलते। कोर्ट ने परीक्षा के नए समय‑सारिणी का उल्लेख नहीं किया, पर संबंधित विभाग को मौजूदा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
उम्मीदवारों के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह कहते हुए कि इस रोक से हजारों नौकरी खोजने वालों को तुरंत अवसर खोने से बचाया गया है। विभाग को निर्धारित अवधि में अपना उत्तर दाखिल करने को कहा गया है, जिसके बाद कोर्ट इस विवाद को सुलझाने के लिए विस्तृत सुनवाई तय करेगा।
इस मामले का निर्णय राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं के प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है, विशेषकर जब प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों का दावा किया जाता है।
पहले से ही लिखित परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी अब अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं और आगे के चरणों की तैयारी जारी रख सकते हैं, जब तक अदालत की आगे की कोई निर्देश नहीं मिलते। कोर्ट ने परीक्षा के नए समय‑सारिणी का उल्लेख नहीं किया, पर संबंधित विभाग को मौजूदा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
उम्मीदवारों के कानूनी प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया, यह कहते हुए कि इस रोक से हजारों नौकरी खोजने वालों को तुरंत अवसर खोने से बचाया गया है। विभाग को निर्धारित अवधि में अपना उत्तर दाखिल करने को कहा गया है, जिसके बाद कोर्ट इस विवाद को सुलझाने के लिए विस्तृत सुनवाई तय करेगा।
इस मामले का निर्णय राज्य में भर्ती प्रक्रियाओं के प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित कर सकता है, विशेषकर जब प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों का दावा किया जाता है।