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राजनीति
झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट मामले में उत्तर देने में देरी पर जुर्माना लगाया
✍️ The New Indian Express
🗓 02 अक्टू. 2026, 03:17 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट मामले में उत्तर न देने के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जुर्माना लगाया।
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर एससी/एसटी एक्ट के तहत दायर मामले का उत्तर न देने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जुर्माना लगाया है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है और उनके कार्यों की न्यायिक जांच की मांग करता है।
अदालत के आदेश के अनुसार, उत्तर न देने में हुई देरी को प्रक्रिया संबंधी नियमों का उल्लंघन माना गया, जिससे मुख्य न्यायालय ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर वित्तीय दंड लगाया। रिपोर्ट में दंड की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस दंड के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी जुर्माना राशि का उद्देश्य न्यायालय के निर्देशों का समय पर पालन सुनिश्चित करना है। यह मामला उच्च पदस्थ अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर बढ़ती जांच को भी उजागर करता है।
यदि दंड का भुगतान नहीं किया गया तो अदालत अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती है, हालांकि अभी तक कोई और कार्रवाई निर्धारित नहीं की गई है।
अदालत के आदेश के अनुसार, उत्तर न देने में हुई देरी को प्रक्रिया संबंधी नियमों का उल्लंघन माना गया, जिससे मुख्य न्यायालय ने मुख्यमंत्री के कार्यालय पर वित्तीय दंड लगाया। रिपोर्ट में दंड की राशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस दंड के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है, जबकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी जुर्माना राशि का उद्देश्य न्यायालय के निर्देशों का समय पर पालन सुनिश्चित करना है। यह मामला उच्च पदस्थ अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर बढ़ती जांच को भी उजागर करता है।
यदि दंड का भुगतान नहीं किया गया तो अदालत अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकती है, हालांकि अभी तक कोई और कार्रवाई निर्धारित नहीं की गई है।