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झारखंड हाई कोर्ट ने डीएचएफएल निवेश में सीएमपीएफओ को हुए ₹727.67 करोड़ नुकसान की CBI जांच का आदेश दिया
✍️ Live Law
🗓 16 अक्टू. 2026, 03:32 AM
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झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह डीएचएफएल में निवेश से सीएमपीएफओ को हुए अनुमानित ₹727.67 करोड़ नुकसान की जांच करे।
झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को आदेश जारी किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) डीएचएफएल में किए गए निवेश से सीएमपीएफओ को हुए अनुमानित ₹727.67 करोड़ के नुकसान की जांच करे।
कोर्ट ने कहा कि इस बड़े नुकसान से सार्वजनिक निधियों के आवंटन में उचित जांच‑परख और निगरानी की कमी के सवाल उठते हैं।
CBI को यह कार्य सौंपकर लेन‑देन की विस्तृत फोरेंसिक जांच, किसी भी अनियमितता की पहचान और संभावित धन वसूली की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश राज्य‑स्तर के जोखिम भरे संपत्तियों में निवेश की बढ़ती जांच के बीच आया है, और CBI को अदालत को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की अपेक्षा है।
कोर्ट ने कहा कि इस बड़े नुकसान से सार्वजनिक निधियों के आवंटन में उचित जांच‑परख और निगरानी की कमी के सवाल उठते हैं।
CBI को यह कार्य सौंपकर लेन‑देन की विस्तृत फोरेंसिक जांच, किसी भी अनियमितता की पहचान और संभावित धन वसूली की दिशा में कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश राज्य‑स्तर के जोखिम भरे संपत्तियों में निवेश की बढ़ती जांच के बीच आया है, और CBI को अदालत को निर्धारित समय सीमा के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की अपेक्षा है।