📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AnonymousUnknown author
देश
झारखंड हाईकोर्ट ने चटरा बायपास के लिए 13,681 पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक
✍️ Prop News Time
🗓 10 सित. 2026, 06:40 AM
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झारखंड हाईकोर्ट ने चटरा बायपास परियोजना के लिए प्रस्तावित 13,681 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। इस निर्णय के पीछे कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय चिंताओं का हवाला दिया गया है।
अदालत का यह आदेश एक याचिका के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि प्रस्तावित बायपास के लिए ponad 13,000 पेड़ काटने होंगे, जिससे स्थानीय जैव विविधता खतरे में पड़ जाएगी और वनों की कटाई की समस्या बढ़ जाएगी। न्यायाधीशों ने कहा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन में हरित कवर के नुकसान को पर्याप्त रूप से नहीं संबोधित किया गया।
चटरा बायपास परियोजना की देखरेख कर रहे अधिकारियों को तुरंत सभी पेड़ काटने की गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया है और उन्हें पर्यावरणीय क्षति को कम करने वाला संशोधित योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है। अदालत ने राज्य वन विभाग को प्रभावित क्षेत्र का नया सर्वेक्षण करने को भी कहा है।
पर्यावरण समूहों ने इस रोक को स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि यह झारखंड के जंगलों की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने सरकार से वैकल्पिक मार्गों की तलाश करने का आग्रह किया है जो क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार लाए।
चटरा बायपास परियोजना की देखरेख कर रहे अधिकारियों को तुरंत सभी पेड़ काटने की गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया गया है और उन्हें पर्यावरणीय क्षति को कम करने वाला संशोधित योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है। अदालत ने राज्य वन विभाग को प्रभावित क्षेत्र का नया सर्वेक्षण करने को भी कहा है।
पर्यावरण समूहों ने इस रोक को स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि यह झारखंड के जंगलों की रक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने सरकार से वैकल्पिक मार्गों की तलाश करने का आग्रह किया है जो क्षेत्र की प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार लाए।