🔥 ट्रेंडिंग દાહોદમાં ચાર તસ્કરો મહિલાનાં કપડાં પહે... અકુદરતી સંબંધની માગણી મુદ્દે સાથી મજૂર... સુરતમાં ઘરની ચાવી શોધીને ચોરી કરતો ચોર... एटा में लाइसेंसी बंदूक चोरी के बाद पुल... ದೇವರಗುಡ್ಡದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದ ಭೀಮರಾಯ... દાહોદમાં ચાર તસ્કરો મહિલાનાં કપડાં પહે...
05 नव. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
झारखंड उच्च न्यायालय ने मानसिक बीमारी पर पति के तलाक के सवाल का जवाब दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
देश

झारखंड उच्च न्यायालय ने मानसिक बीमारी पर पति के तलाक के सवाल का जवाब दिया

✍️ The Times of India 🗓 05 नव. 2026, 08:32 AM 👁 22
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

झारखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पत्नी की मानसिक बीमारी के कारण पति अकेले तलाक का आवेदन नहीं कर सकता।

झारखंड उच्च न्यायालय ने मानसिक बीमारी से ग्रस्त पति/पत्नी के कारण तलाक के कानूनी सवाल पर निर्णय दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल मानसिक बीमारी तलाक का वैध आधार नहीं है। यह फैसला, द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया, यह बताता है कि तलाक अनिवार्य रूप से वैवाहिक संबंध के अपरिवर्तनीय टूटने या अन्य वैधानिक आधारों पर आधारित होना चाहिए। यह निर्णय पूरे राज्य में इसी तरह के मामलों के लिए मिसाल कायम करता है।
📲Get App