📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Flashthomsom
नौकरी
चाय-बिस्किट चुराने के आरोप में बर्खास्त चपरासी की सेवा बहाल, झारखंड कोर्ट का फैसला
✍️ The Indian Express
🗓 30 जून 2026, 02:16 AM
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झारखंड की एक अदालत ने एक चपरासी की बर्खास्तगी को पलट दिया है, यह फैसला सुनाते हुए कि चाय और बिस्किट चुराने के कथित आरोप में उसे दी गई सजा अत्यधिक अनुचित थी।
झारखंड की एक अदालत ने एक सरकारी चपरासी की सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। इस चपरासी को कथित तौर पर चाय और बिस्किट चुराने के आरोप में बर्खास्त किया गया था। अदालत ने इस सजा को कथित अपराध के मुकाबले "अत्यधिक अनुचित" करार दिया।
यह न्यायिक हस्तक्षेप कर्मचारियों के खिलाफ छोटी-मोटी गलतियों के लिए की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की गंभीरता की समीक्षा को उजागर करता है। अदालत का फैसला बताता है कि बर्खास्तगी की सजा, चाय और बिस्किट लेने के कथित कृत्य के अनुरूप नहीं थी।
चपरासी के विभाग या उसकी सेवा अवधि के बारे में विशिष्ट विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन अदालत के फैसले ने कर्मचारी अनुशासन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है।
यह न्यायिक हस्तक्षेप कर्मचारियों के खिलाफ छोटी-मोटी गलतियों के लिए की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की गंभीरता की समीक्षा को उजागर करता है। अदालत का फैसला बताता है कि बर्खास्तगी की सजा, चाय और बिस्किट लेने के कथित कृत्य के अनुरूप नहीं थी।
चपरासी के विभाग या उसकी सेवा अवधि के बारे में विशिष्ट विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन अदालत के फैसले ने कर्मचारी अनुशासन के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी है।