📷 चित्र स्रोत: Flickr (CC)
अपराध
जेट एयरवेज लोन केस: नरेश गोयल ने कोर्ट से राहत मांगी, सीबीआई ने 3 साल में चार्जशीट नहीं दी
✍️ Amar Ujala · Maharashtra
🗓 04 सित. 2026, 11:47 PM
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जेट एयरवेज लोन मामले में नरेश गोयल ने कोर्ट से राहत की याचिका दायर की, यह कहते हुए कि सीबीआई ने तीन साल में भी चार्जशीट नहीं दी, जबकि ईडी ने इस याचिका का विरोध किया।
जेट एयरवेज के ऋण विवाद में, जो कई वित्तीय दायित्वों में डिफ़ॉल्ट हुआ था, कई एजेंसियों की जांच चल रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एयरलाइन के ऋण प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की जांच का कार्य सौंपा गया था।
हाल ही में, जेट एयरवेज के पूर्व शेयरधारक नरेश गोयल ने कोर्ट में राहत की याचिका दायर की। गोयल ने तर्क दिया कि केस के खुलने के तीन साल बीत जाने के बावजूद सीबीआई ने अभी तक चार्जशीट नहीं दी, जिससे मामले का निपटारा रुक गया है।
धनशोधन जांच करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस याचिका का विरोध किया, यह कहा कि राहत देने से जांच प्रक्रिया और वित्तीय नियमों के प्रवर्तन पर असर पड़ेगा।
कोर्ट ने अभी तक याचिका पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, और दोनों एजेंसियां ऋण डिफ़ॉल्ट और संबंधित वित्तीय दुराचार की जांच जारी रखी हुई हैं।
हाल ही में, जेट एयरवेज के पूर्व शेयरधारक नरेश गोयल ने कोर्ट में राहत की याचिका दायर की। गोयल ने तर्क दिया कि केस के खुलने के तीन साल बीत जाने के बावजूद सीबीआई ने अभी तक चार्जशीट नहीं दी, जिससे मामले का निपटारा रुक गया है।
धनशोधन जांच करने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस याचिका का विरोध किया, यह कहा कि राहत देने से जांच प्रक्रिया और वित्तीय नियमों के प्रवर्तन पर असर पड़ेगा।
कोर्ट ने अभी तक याचिका पर कोई फैसला नहीं सुनाया है, और दोनों एजेंसियां ऋण डिफ़ॉल्ट और संबंधित वित्तीय दुराचार की जांच जारी रखी हुई हैं।