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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के डीसी को नागरिकता देने का अधिकार मिला
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Rohit Goswami
राजनीति

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के डीसी को नागरिकता देने का अधिकार मिला

✍️ Kashmir Life 🗓 20 अग. 2026, 11:36 AM 👁 28
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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के डीसी को नई नियमावली के तहत भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के डिप्टी कमिश्नरों को नई नियमावली के तहत भारतीय नागरिकता देने का अधिकार दिया गया है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में बदलाव आएगा।

इस नई व्यवस्था के तहत, यदि किसी आवेदक ने सभी शर्तें पूरी कर लीं तो डिप्टी कमिश्नर सीधे नागरिकता प्रदान कर सकते हैं, बिना उच्च स्तर की मंजूरी के। यह कदम क्षेत्र में नागरिकता प्रक्रिया को तेज़ करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह परिवर्तन तुरंत लागू होगा और मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में केवल डिप्टी कमिश्नर की शक्ति बढ़ाई गई है। सरकार ने अभी तक इस नई व्यवस्था से कितने आवेदन प्रक्रिया में आएँगे, इसका आंकड़ा नहीं दिया है।

स्थानीय कानूनी विशेषज्ञों ने इस तेज़ प्रक्रिया का स्वागत किया, पर साथ ही यह भी कहा कि पूरी जांच‑परख के लिए उचित सुरक्षा उपाय बनाए रखना आवश्यक है। सरकार ने कहा कि यह नियम संविधान और मौजूदा नागरिकता कानूनों के अनुरूप है।

डिप्टी कमिश्नरों को यह अधिकार देना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के प्रशासनिक ढाँचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जो क्षेत्र में शासन और नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास को दर्शाता है।
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