🔥 ट्रेंडिंग દિલ્લી પોલીસ દ્વારા મહિલાને ઢસડવાનો આર... Central Team Conducts Drought Survey I... हुई झोपड़ी आग के बाद महिला ने वादा किय... बालापुर प्लास्टिक गोदाम में आग से करोड... भुगतान विवाद में 76 वर्षीय जूते मरम्मत... कॉयम्बेदु में लड़के की हत्या के मामले...
05 अक्टू. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
स्थानीय

जीएसटी परिषद: 75% बहुमत से निर्णय, 33 सदस्य, केंद्रीय एवं राज्य समन्वय

✍️ रिपोर्टर: GAURAV KUMAR JHA 🗓 05 अक्टू. 2026, 08:35 AM 👁 17
यहाँ देखें: 📘 Facebook
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

भारत की वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 75% बहुमत से निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष और 33 सदस्य शामिल हैं।

भारत की वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जिसे जीएसटी परिषद भी कहा जाता है, संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इस परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री है, वर्तमान में निर्मला सीतारमण।

परिषद के सदस्य केंद्रीय राजस्व मंत्री, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त या कराधान मंत्री हैं, और कुल 33 सदस्य इस निकाय का गठन करते हैं।

परिषद का मुख्य कार्य जीएसटी दरों, छूट और कर स्लैब का निर्धारण करना, वस्तुओं और सेवाओं पर कर कानूनों से संबंधित सिफारिशें देना तथा केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी मामलों में एकरूपता और समन्वय स्थापित करना है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई (75%) बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इस दौरान केंद्र सरकार के वोट का भार एक तिहाई और सभी राज्यों के कुल वोटों का भार दो तिहाई होता है।

इस संरचना और निर्णय लेने के तरीके से जीएसटी परिषद कर नीति में समन्वय और एकरूपता सुनिश्चित करती है, जिससे कर प्रणाली का सुचारु संचालन संभव होता है।
📲Get App