📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
अपराध
जालपुर हाईकोर्ट ने निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका पर संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Jabalpur
🗓 08 अक्टू. 2026, 09:31 PM
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जालपुर हाईकोर्ट ने निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को राहत नहीं दी और उनके ग़ैब होने के बावजूद उनके याचिका और सीबीआई जांच दोनों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया।
जालपुर हाईकोर्ट ने आज निलंबित सिविल सर्विस पुलिस (सीएसपी) अधिकारी नेहा पच्चीसिया को राहत नहीं दी और उनके ग़ैब होने के बावजूद उनके याचिका और सीबीआई जांच दोनों की संयुक्त सुनवाई का आदेश दिया।
पच्चीसिया ने अपनी निलंबन के खिलाफ ग़ैब होने के बावजूद याचिका दायर की थी, पर अदालत ने इस समय राहत देने से इंकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पच्चीसिया की याचिका और सीबीआई की जांच दोनों की सुनवाई एक साथ की जाए, ताकि दोनों मामलों का एक ही समय पर परीक्षण हो सके।
इस निर्णय के बाद पच्चीसिया की ग़ैब होने के बावजूद याचिका पर कोई राहत नहीं मिलेगी और दोनों मामलों की सुनवाई एक ही सत्र में होगी।
पच्चीसिया ने अपनी निलंबन के खिलाफ ग़ैब होने के बावजूद याचिका दायर की थी, पर अदालत ने इस समय राहत देने से इंकार कर दिया।
हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पच्चीसिया की याचिका और सीबीआई की जांच दोनों की सुनवाई एक साथ की जाए, ताकि दोनों मामलों का एक ही समय पर परीक्षण हो सके।
इस निर्णय के बाद पच्चीसिया की ग़ैब होने के बावजूद याचिका पर कोई राहत नहीं मिलेगी और दोनों मामलों की सुनवाई एक ही सत्र में होगी।