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01 नव. 2026•
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जबलपुर उपभोक्ता आयोग ने सीबीआई से ₹1.57 लाख लौटाने का आदेश दिया
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / NorbertNagel
बिज़नेस

जबलपुर उपभोक्ता आयोग ने सीबीआई से ₹1.57 लाख लौटाने का आदेश दिया

✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh 🗓 01 नव. 2026, 04:01 PM 👁 18
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जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने सीबीआई से ₹1.57 लाख, 7 प्रतिशत ब्याज सहित, लौटाने का आदेश दिया क्योंकि बिना ऋण के छह किस्तें काटी गई थीं। बैंक को 18,000 रुपये क्षतिपूर्ति और कानूनी खर्च भी देना होगा।

जबलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने मंगलवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) के खिलाफ निर्णय जारी किया, जिसमें बैंक को ₹1,57,059 की राशि ग्राहक को लौटाने का आदेश दिया गया, जिसे बिना किसी ऋण के काटी गई छह किस्तों और 7% ब्याज के साथ जोड़कर गिना गया।

आयोग ने पाया कि बैंक ने ग्राहक के खाते से गलती से ऋण राशि काट ली थी, जबकि वह ऋण कभी मंजूर या जारी नहीं किया गया था।

इसके अलावा, बैंक को 18,000 रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में और कानूनी खर्चों के लिए भी भुगतान करना होगा।

यह फैसला बैंकिंग क्षेत्र में ऋण कटौती से पहले सत्यापन की आवश्यकता पर बल देता है और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में आयोग की भूमिका को रेखांकित करता है।
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