Health
इंदौर में PCPNDT अधिनियम उल्लंघन पर न्यू बोर्न केयर सेंटर की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सील
इंदौर के डायमंड कॉलोनी स्थित न्यू बोर्न केयर सेंटर में अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन के बिना अनुमति अन्य व्यक्ति को बेचने के मामले में कलेक्टर के निर्देश पर मशीन सील की गई है।
इंदौर, 23 अक्टूबर 2026: कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के विशेष निर्देशानुसार, पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में इंदौर स्थित न्यू बोर्न केयर सेंटर (केयर ऑफ लोटस हेल्थ केयर सेंटर), डायमंड कॉलोनी, जंजीरवाला चौराहा की अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन को सील करने की कार्रवाई की गई है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि केंद्र पर पंजीकृत चिकित्सक डॉ. जफर खान द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना केंद्र को अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सहित अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया था। इस संबंध में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के उल्लंघन की जानकारी कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को दी गई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया।
कलेक्टर के निर्देश पर आज डॉ. दिव्यानी अहिरवार, जोनल अधिकारी एवं श्रीमती दीपमाला बामने, पर्यवेक्षण दल सदस्य द्वारा केंद्र को सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही, संबंधित संचालक/चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान यह जानकारी प्राप्त हुई कि केंद्र पर पंजीकृत चिकित्सक डॉ. जफर खान द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना केंद्र को अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन सहित अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया गया था। इस संबंध में पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के उल्लंघन की जानकारी कलेक्टर श्री शिवम वर्मा को दी गई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया।
कलेक्टर के निर्देश पर आज डॉ. दिव्यानी अहिरवार, जोनल अधिकारी एवं श्रीमती दीपमाला बामने, पर्यवेक्षण दल सदस्य द्वारा केंद्र को सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही, संबंधित संचालक/चिकित्सक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।