स्वास्थ्य
इंदौर के वी‑वन अस्पताल में अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन को कलेक्टर के निर्देश पर सीलबंद किया गया
कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेशानुसार इंदौर स्थित वी‑वन अस्पताल की पंजीकृत मशीन के अतिरिक्त मिली अपंजीकृत सोनोग्राफी मशीन को सीलबंद कर अस्पताल संचालक को नोटिस जारी किया गया।
कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देश पर 23 अक्टूबर 2026 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी के नेतृत्व में निरीक्षण दल ने इंदौर के गीता भवन चौराहा में स्थित वी‑वन अस्पताल (मेडिहील हेल्थकेयर प्रा. लि. की इकाई) का सर्वेक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंजीकरण प्रमाण‑पत्र में दर्ज सोनोग्राफी मशीन के अतिरिक्त स्टोर रूम में एक और सोनोग्राफी मशीन पाई गई, जो पीसीपीएनडीटी पंजीकरण में नहीं थी।
कलेक्टर ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए तुरंत उस अपंजीकृत मशीन को सीलबंद करने का आदेश दिया। डॉ. दिव्यानी अहरवाल एवं श्रीमती दीपमाला बामने को स्थल पर भेजकर मशीन को सीलबंद कराया गया।
साथ ही अस्पताल संचालक को औपचारिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें नियमानुसार आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस प्रकरण में सभी नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।
कलेक्टर ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए तुरंत उस अपंजीकृत मशीन को सीलबंद करने का आदेश दिया। डॉ. दिव्यानी अहरवाल एवं श्रीमती दीपमाला बामने को स्थल पर भेजकर मशीन को सीलबंद कराया गया।
साथ ही अस्पताल संचालक को औपचारिक नोटिस जारी किया गया, जिसमें नियमानुसार आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इस प्रकरण में सभी नियामक प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।