📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Gyanendra_Singh_Chau…
स्वास्थ्य
इंदौर हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा दूषित जल रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 28 सित. 2026, 08:15 PM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भागीरथपुरा, इंदौर में दूषित पेयजल आपदा की जांच रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया, जिसमें अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है और ड्रेनेज लाइन की गड़बड़ी का उल्लेख है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर के भागीरथपुरा में हुई दूषित पेयजल आपदा से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की और रिपोर्ट को ऑनलाइन सार्वजनिक करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी जांच रिपोर्ट को अपने आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जिससे नागरिक, मीडिया और निगरानी संस्थाएँ इसे देख सकें।
रिपोर्ट में बताया गया है कि नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही ने इस संकट को जन्म दिया, विशेष रूप से जल गुणवत्ता की निगरानी और रखरखाव में चूक।
इसके अलावा, जल आपूर्ति में गंदा पानी प्रवेश करने का कारण एक खराब ड्रेनेज लाइन को बताया गया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
रिपोर्ट को सार्वजनिक करके कोर्ट पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना चाहता है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरी जांच रिपोर्ट को अपने आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जिससे नागरिक, मीडिया और निगरानी संस्थाएँ इसे देख सकें।
रिपोर्ट में बताया गया है कि नगरपालिका अधिकारियों की लापरवाही ने इस संकट को जन्म दिया, विशेष रूप से जल गुणवत्ता की निगरानी और रखरखाव में चूक।
इसके अलावा, जल आपूर्ति में गंदा पानी प्रवेश करने का कारण एक खराब ड्रेनेज लाइन को बताया गया है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
रिपोर्ट को सार्वजनिक करके कोर्ट पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना चाहता है।