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इंदौर हाईकोर्ट ने कचरा गाड़ियों के शोर में 25% कमी का आदेश दिया
✍️ Amar Ujala · Indore
🗓 27 अक्टू. 2026, 08:47 AM
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कचरा गाड़ियों से निकलने वाले शोर में 25% कमी का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने हर थाने में ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने इंदौर में चलने वाली कचरा गाड़ियों से निकलने वाले शोर में 25% कमी का आदेश दिया है। यह आदेश शहरवासियों पर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को काफी कम करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा, हाईकोर्ट ने शहर के सभी थाने में ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। इन यंत्रों का उपयोग शोर नियमों की निगरानी और कार्यान्वयन में किया जाएगा।