📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Perkins,Bacon & Co
खानपान
इंदौर कोर्ट ने 17 खाद्य कंपनियों पर 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
✍️ Amar Ujala · Madhya Pradesh
🗓 02 अक्टू. 2026, 06:16 AM
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इंदौर एडीएम कोर्ट ने 17 बड़े खाद्य निर्माताओं व विक्रेताओं पर मानकों के उल्लंघन और बिना लाइसेंस कार्य करने के लिए कुल 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इंदौर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) कोर्ट ने 17 बड़े खाद्य कंपनियों पर कुल 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया। यह जुर्माना उन फर्मों के खिलाफ है जो अमानक, मिथ्याछाप और बिना लाइसेंस के खाद्य निर्माण‑विक्रय में संलग्न पाई गईं।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को कुल दंड का एक हिस्सा भरना होगा, जिससे इस उल्लंघन की गंभीरता और भविष्य में समान कृत्यों को रोकने की अदालत की मंशा स्पष्ट होती है। स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में कई बार फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
यह फैसला मध्य प्रदेश की खाद्य उद्योग के लिए एक चेतावनी है कि नियमों का पालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी निर्माताओं और विक्रेताओं से लाइसेंसिंग और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है, ताकि उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को कुल दंड का एक हिस्सा भरना होगा, जिससे इस उल्लंघन की गंभीरता और भविष्य में समान कृत्यों को रोकने की अदालत की मंशा स्पष्ट होती है। स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की जांच में कई बार फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया।
यह फैसला मध्य प्रदेश की खाद्य उद्योग के लिए एक चेतावनी है कि नियमों का पालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने सभी निर्माताओं और विक्रेताओं से लाइसेंसिंग और गुणवत्ता मानकों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है, ताकि उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।