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पत्नी की हत्या को सर्पदंश बताने वाला बैंककर्मी दोषी करार, इंदौर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / AmiteshMishr
अपराध

पत्नी की हत्या को सर्पदंश बताने वाला बैंककर्मी दोषी करार, इंदौर कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

✍️ Amar Ujala · Alwar 🗓 07 जुल. 2026, 01:31 PM 👁 51
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इंदौर की जिला अदालत ने एक बैंककर्मी को अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है, जिसने हत्या को सर्पदंश की घटना के रूप में दिखाने की कोशिश की थी।

इंदौर की जिला अदालत ने बहुचर्चित शिवानी हत्याकांड में आरोपी पति अमितेष उर्फ शालू पटेरिया को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला मामले की गंभीरता को दर्शाता है।

अदालत ने पटेरिया को अपनी पत्नी शिवानी की हत्या का दोषी पाया। अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि आरोपी ने पत्नी की हत्या को सर्पदंश की घटना के रूप में दिखाने की सुनियोजित साजिश रची थी।

इस मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन जांचों से हत्या को सर्पदंश बताने की आरोपी की कोशिश का खुलासा हुआ और असली साजिश सामने आई।
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