📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मातृत्व लाभ की मांग पर वैज्ञानिक की बर्खास्तगी रोकी
✍️ The News Mill
🗓 13 अक्टू. 2026, 02:37 AM
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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मातृत्व लाभ की मांग करने वाली वैज्ञानिक की बर्खास्तगी को रोकते हुए आगे की सुनवाई तक उनका पद बरकरार रखने का आदेश दिया है।
शिमला स्थित हाई कोर्ट ने एक राज्य संचालित अनुसंधान संस्थान में कार्यरत महिला वैज्ञानिक की बर्खास्तगी को रोकते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। वैज्ञानिक ने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन करने के बाद बर्खास्त किए जाने पर न्यायालय में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने पाया कि यह बर्खास्तगी मौजूदा श्रम और मातृत्व सुरक्षा कानूनों के विरुद्ध है, इसलिए आगे की सुनवाई तक उन्हें पुनः नियुक्त करने का निर्देश दिया। यह फैसला सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। अब दोनों पक्षों को साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत करने के साथ विस्तृत सुनवाई आगे बढ़ेगी।