🔥 ट्रेंडिंग YSRCP ने चंद्रबाबू नायडू को दलित दमन क... आईएमडी ने आंध्र प्रदेश में तेज़ हवाओं... आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बाढ़ से... सीकर में तेज बारिश से जलभराव, बिजली व्... ધારાસભ્ય જેઠાભાઈ ભરવાડ દ્વારા મરડેશ્વર... मालेगाव: भेळ खाल्ल्याने १४० जण अन्नविष...
29 सित. 2026•
ગુજરાતી मराठी ਪੰਜਾਬੀ বাংলা
हाई कोर्ट ने हरियाणा की इन‑सर्विस डॉक्टरों के लिए प्रवेश नीति को बरकरार रखा
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Unknown authorUnknown author
शिक्षा

हाई कोर्ट ने हरियाणा की इन‑सर्विस डॉक्टरों के लिए प्रवेश नीति को बरकरार रखा

✍️ Hindustan Times 🗓 05 अग. 2026, 05:35 PM 👁 34
शेयर करें: 💬 WhatsApp 📘 Facebook 𝕏 Post

हाई कोर्ट ने हरियाणा की इन‑सर्विस डॉक्टरों के लिए प्रवेश नीति को बरकरार रखा, इस नियम पर कानूनी चुनौती को खारिज किया।

हाई कोर्ट ने हरियाणा की इन‑सर्विस डॉक्टरों के लिए प्रवेश नीति को वैध माना।

इस नीति के तहत वर्तमान में सेवा में रहे डॉक्टरों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की अनुमति है, जिससे चिकित्सा कार्यबल की क्षमताएँ बढ़ेंगी।

कानूनी चुनौती के बाद, अदालत ने नियम को वैध पाया और कहा कि यह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है।

यह निर्णय हरियाणा की चिकित्सा शिक्षा को उन्नत करने और अनुभवी पेशेवरों को स्वास्थ्य प्रणाली में बनाए रखने के प्रयासों को सुदृढ़ करेगा।
📲Get App