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उच्च न्यायालय ने ₹20 लाख से कम ऋण पर SARFAESI के तहत आवासीय घर की जब्ती रोकी
📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Harvinder Chandigarh
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उच्च न्यायालय ने ₹20 लाख से कम ऋण पर SARFAESI के तहत आवासीय घर की जब्ती रोकी

✍️ Live Law 🗓 13 अग. 2026, 05:33 PM 👁 30
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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने ₹20 लाख से कम ऋण पर SARFAESI के तहत एकमात्र आवासीय घर की जब्ती को रोका।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने SARFAESI अधिनियम के तहत एकमात्र आवासीय घर की जब्ती पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायालय ने पाया कि ऋण राशि ₹20 लाख की सीमा से कम थी, जो इस अधिनियम के लागू होने के लिए आवश्यक है।

SARFAESI अधिनियम के अंतर्गत बैंक और वित्तीय संस्थान ₹20 लाख से अधिक के ऋण पर संपत्ति जब्त कर सकते हैं। इस मामले में, न्यायालय ने निर्णय लिया कि ऋण उस सीमा को पूरा नहीं करता, अतः जब्ती का आदेश अनुचित था।

रोक लगाने के आदेश से बैंक की संपत्ति जब्त करने की कोशिश अस्थायी रूप से रोकी गई है, जब तक कि ऋण राशि का सही आकलन नहीं किया जाता। यह निर्णय SARFAESI प्रावधानों के प्रयोग में कानूनी सीमाओं का पालन सुनिश्चित करता है।

मामला आगे की सुनवाई के लिए लंबित है, और बैंक को प्रत्युत्तर या अपील दायर करनी होगी। यह निर्णय संपत्ति मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा के रूप में देखा जा रहा है।
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